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Moradabad: घर में घुसकर हमला करने के मामले में पिता-पुत्र को 5-5 साल की सजा

Moradabad: एडीजे-1 अंजना की कोर्ट ने छजलैट इलाके में चार साल पुराने मामले में एक पिता-पुत्र को दोषी ठहराया है। अदालत ने धर्म सिंह और उनके बेटे राकेश को 5-5 साल की कारावास की सजा

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Abdul Wajid
वाईबीएन

Photograph: (moradabad)

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मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता  मुरादाबाद की एडीजे-1 अंजना की कोर्ट ने छजलैट इलाके में चार साल पुराने घर में घुसकर हमला करने के मामले में एक पिता-पुत्र को दोषी ठहराया है। अदालत ने धर्म सिंह और उनके बेटे राकेश को 5-5 साल की कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

आरोप था कि दोनों ने घर में घुसकर अतर सिंह पर लाठी-डंडों से हमला किया

यह मामला 31 मई 2021 का है, जब थाना छजलैट के संजरपुर निवासी अतर सिंह की पत्नी रीता ने धर्म सिंह और उनके बेटे राकेश के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप था कि दोनों ने घर में घुसकर अतर सिंह पर लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराकर आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी।

पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया है कि उन्हें न्याय मिला है

लगातार न्यालय में आरोपियों के खिलाफ केस चलता रहा। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गईं। आखिरकार, चार साल बाद अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। एडीजे-1 अंजना ने अपने फैसले में कहा कि दोनों आरोपियों ने घर में घुसकर हमला किया, जो एक गंभीर अपराध है। अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल की कारावास की सजा और 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया है कि उन्हें न्याय मिला है, लेकिन वे चाहते हैं कि आरोपियों को और अधिक सजा मिलनी चाहिए थी। वहीं, आरोपियों के वकील ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।

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