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Moradabad News: हाईकोर्ट ने मुलायम सिंह की कोठी खाली करने के आदेश पर लगाई रोक

Moradabad News: अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। तब तक सपा का जिला कार्यालय इसी कोठी में चलता रहेगा। यह मामला सपा और प्रशासन के बीच तनातनी का कारण बना हुआ था

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Narendra Singh
वाईबीएन

Photograph: (moradabad)

मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता l  मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के लिए राहत की खबर है। हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के डीएम के उस आदेश पर स्थगन आदेश पारित कर दिया है, जिसमें सपा को मुलायम सिंह की कोठी खाली करने के लिए कहा गया था। यह कोठी सिविल लाइंस में स्थित है और सपा के जिला कार्यालय के रूप में उपयोग की जा रही है।

सपा को एक महीने के भीतर कोठी खाली करने का निर्देश दिया गया था

मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह ने 31 साल पहले मुलायम सिंह यादव को आवंटित कोठी का आवंटन रद्द कर दिया था। डीएम ने कहा था कि मुलायम सिंह के निधन के बाद नामांतरण नहीं होने और सरकारी आवास की आवश्यकता के कारण यह कार्रवाई की गई है। सपा को एक महीने के भीतर कोठी खाली करने का निर्देश दिया गया था।

सपा जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश पारित कर दिया और कहा कि 28 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। इसका मतलब है कि सपा को फिलहाल कोठी खाली नहीं करनी पड़ेगी।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। तब तक सपा का जिला कार्यालय इसी कोठी में चलता रहेगा। यह मामला सपा और प्रशासन के बीच तनातनी का कारण बना हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल स्थिति स्पष्ट हो गई है।

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