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Moradabad news: रेप और धर्म परिवर्तन के आरोपी को उम्रकैद: शादाब अली ने पीड़िता को धर्म बदलने पर मजबूर किया था, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Moradabad news: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के निर्देश में पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते यह फैसला आया आरोपी ने वर्ष 2022 में पीड़िता के साथ रेप किया और उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया

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Abdul Wajid
वाईबीएन

Photograph: (moradabad)

मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता l  मुरादाबाद की विशेष एससी/एसटी अदालत ने रेप और धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 1 लाख 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला शुक्रवार को न्यायालय ने सुनाया।यह कार्रवाई प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे कन्विक्शन (दोषसिद्ध) अभियान के तहत की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के निर्देश में पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते यह फैसला आया।

आरोपी शादाब अली पर रेप, धोखाधड़ी और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप था

मामला थाना मुगलपुरा इलाके से जुड़ा है, जिसमें आरोपी शादाब अली पर रेप, धोखाधड़ी और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप था। आरोपी के खिलाफ धारा 376, 328, 420 के साथ-साथ एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) और धर्म परिवर्तन प्रतिरोध अधिनियम की धारा 3/5(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

अभियोजन के अनुसार आरोपी ने वर्ष 2022 में पीड़िता के साथ रेप किया और उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 1.25 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। 

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