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Photograph: (moradabad)
मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता मुरादाबाद जिले के छजलैट थाना इलाके में चार साल पहले हुई महिला की हत्या के मामले में एडीजे-9 अरुण कुमार तृतीय की अदालत ने मृतका के पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
30 जून 2021 को निधि गांव निवासी ऋषिपाल सिंह ने केस दर्ज कराया था
थाना छजलैट में बीती 30 जून 2021 को निधि गांव निवासी ऋषिपाल सिंह ने केस दर्ज कराया था। जिसमें ऋषिपाल ने बताया कि संभल जिले के रजपुरा थाना इलाके के कमालपुर निवासी काले उर्फ कल्लू उर्फ कल्याण उनके घर कृषि कार्य करने आया था। वह अपनी पत्नी पूजा और बच्चों के साथ उनके घर ही रहता था और कृषि कार्य करता था।एक मई 2021 को काले अपनी पत्नी पूजा को साथ लेकर खेत पर काम करने गया था। शाम को काले वापस आ गया, लेकिन उसकी पत्नी वापस नहीं आई। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसकी पत्नी पूजा अपने प्रेमी के पास आगरा चली गई है। लेकिन जब काले ने अपने बच्चों को धमकाया कि शोर शराबा करोगे तो तुम्हारी मां के जैसे ही तुम्हें भी मार दूंगा, तो शक होने पर ऋषिपाल ने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की तो उसने कबूला कि उसने कुल्हाड़ी से काटकर पूजा की हत्या कर लाश ऋषिपाल के गन्ने के खेत में दबा दी है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लाश बरामद की।
इस मामले की सुनवाई एडीजे-9 अरुण कुमार तृतीय की अदालत में चली। अदालत ने मुलजिम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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