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Moradabad: मुरादाबाद में नाबालिग से अपहरण के बाद रेप: 9 साल बाद अदालत का फैसला, ताउम्र कैद की सज़ा

Moradabad: पिता ने आरोप लगाया था कि गणेश उसकी 17 वर्षीय बेटी को अगवा कर ले गया। उसने आरोपी के घर जाकर बेटी वापस मांगी तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और घर से भगा दिया।

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Abdul Wajid
मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता

Photograph: (moradaabd)

मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता   मुरादाबाद में कोर्ट ने नाबालिग को अगवा करने के बाद रेप के दोषी को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) द्वितीय घनेंद्र कुमार की अदालत ने बुधवार को दिया है।

आरोपी के घर जाकर बेटी वापस मांगी तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और घर से भगा दिया

पूरा मामला साल 2016 का है। कटघर थाना इलाके में रहने वाली किशोरी के पिता ने बलदेवपुरी निवासी गणेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिता ने आरोप लगाया था कि गणेश उसकी 17 वर्षीय बेटी को अगवा कर ले गया। उसने आरोपी के घर जाकर बेटी वापस मांगी तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और घर से भगा दिया। पीड़ित पिता ने थाना कटघर में आरोपी के खिलाफ किशोरी को अगवा कर रेप करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद पाया कि किशोरी को अगवा कर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। 

पुलिस ने 14 जून 2016 को आरोपी गणेश के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, अपहरण, जान से मारने की धमकी देने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की

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पुलिस ने किशोरी को बरामद करके उसका मेडिकल परीक्षण कराया और मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज कराए। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर केस में पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने 14 जून 2016 को आरोपी गणेश के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, अपहरण, जान से मारने की धमकी देने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सरकार की ओर से अभियोजक मनोज गुप्ता और मोहम्मद अकरम खान ने पक्ष रखा और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने को दलीलें दीं। 

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम गणेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की धनराशि में से 75 प्रतिशत पीड़िता को दी जाएगी। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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