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मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा से न्यायालय खफा, जारी गैर जमानती वारंट

कानून उलंघन करना नेता अपनी बहादुरी समझते हैं। यही वजह है मुरादाबाद की सांसद  रुचि वीरा से न्यायालय बेहद खफा है। न्यायलय ने सांसद वीरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

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Anupam Singh
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सांसद  रुचि वीरा ।

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मुरादाबाद, वाईबीएन संवाददाता।

कानून उलंघन करना नेता अपनी बहादुरी समझते हैं। यही वजह है मुरादाबाद की सांसद  रुचि वीरा से न्यायालय बेहद खफा है। न्यायलय ने सांसद वीरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता असद मौलाई के खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है। कांग्रेस नेता के घर में हुई सभा को लेकर नागफनी में नगर निगम के अवर अभियंता की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। 

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लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद सीट से सपा-कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़ी रुचि वीरा के खिलाफ प्रशासन के आदेश पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। निगम के जेई शिव मोहन की ओर से 8 अप्रैल, 24 को नागफनी में रुचि वीरा, कांग्रेस नेता असद मौलाई के अलावा कांग्रेस जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद, नदीम समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, 7-8 फरवरी की रात में रुचि वीरा व अन्य सहयोगियों के साथ जनसभा कर रहीं है। इस दौरान 50-60 लोग शामिल थे। 

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कांग्रेस नेता असद मौलाई के खिलाफ भी वारंट जारी

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पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा कायम किया। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि गुरुवार को मामले में सांसद रुचिवीरा, असद मौलाई की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर अभियोजन पक्ष ने एतराज जताया। अदालत ने संज्ञान लेते हुए सांसद व कांग्रेस नेता के दाखिल स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और उनके खिलाफ एनबीडब्लू जारी कर दिए। केस की अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है।

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