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Moradabad: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस वर्ष सरकार कराएगी 4268 गरीब बेटियों के हाथ पीले

केंद्र राज्य इकाई लखनऊ द्वारा संचालित http://shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर व्यवस्था अनुसार पात्रता की श्रेणी में आने वाले आवेदक को लाभ दिया जाएगा।

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Roopak Tyagi
फोटो:सामूहिक विवाह योजना में मौजूद लाभार्थी

फोटो:सामूहिक विवाह योजना में मौजूद लाभार्थी

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मुरादाबाद, वाईबीएन संवाददाता। उपनिदेशक समाज कल्याण शैलेंद्र कुमार गौतम ने बताया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्री की शादी के लिए अनुदान योजना अंतर्गत वर्ष 2025- 26 में मंडल मुरादाबाद के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें अमरोहा में अनुसूचित जाति शादी अनुदान के लिए 384, सामान्य वर्ग के लिए 240, बिजनौर में अनुसूचित जाति के लिए 950, सामान्य वर्ग के लिए 456, संभल में अनुसूचित जाति के लिए 438, सामान्य वर्ग के लिए 288, मुरादाबाद में अनुसूचित जाति के लिए 477, सामान्य वर्ग के लिए 344 तथा रामपुर में अनुसूचित जाति के लिए 371 सामान्य वर्ग के लिए शादी 320 का शादी अनुदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सरकारी वेबसाइट से करना होगा आवेदन

योजना के व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए समय अंतर्गत पात्र आवेदकों को लाभान्वित कर लक्ष्य की पूर्ति की जाएगी।करने हेतु निर्देशित किया गया है। शादी अनुदान योजना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र राज्य इकाई लखनऊ द्वारा संचालित http://shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर व्यवस्था अनुसार पात्रता की श्रेणी में आने वाले आवेदक को लाभ दिया जाएगा।

ये हैं जरूरी दस्तावेज

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आवेदकों के लिए तय की गई शर्तें जैसे- आवेदक की आय गरीबी की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए।शहरी क्षेत्र में 56460 रुपए प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपए मात्र प्रतिवर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र, विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की शादी की तिथि पर 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड , जन्म प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित विधवा महिला अथवा दिव्यांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जाएगी।

शादी की तिथि निर्धारित होने का प्रमाण पत्र अर्थात शादी कार्ड, एक परिवार में अधिकतम दो पुत्री की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। इसके साथ ही योजना अंतर्गत आवेदक शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन पश्चात तक आवेदन कर सकते हैं।

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