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Moradabad News: जिले में निषेधाज्ञा लागू, 25 दिसंबर तक रहेगी प्रभावी

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

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Narendra Singh
वाईबीएन

अनुज सिंह Photograph: (moradabad)

मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता l  मुरादाबाद केजिलाधिकारी अनुज सिंह ने आगामी पर्व सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयन्ती, गुरु नानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, क्रिसमस-डे आदि के साथ ही जनपद मुरादाबाद में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की है।

किसी भी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ बयानबाजी पर कड़ी नजर रखी जाएगी

यह निषेधाज्ञा 25 दिसम्बर 2025 तक लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ बयानबाजी पर कड़ी नजर रखी जाएगी। किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निषेधाज्ञा के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा:

- बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन करना
- भड़काऊ भाषण देना या अफवाह फैलाना
- कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करना
- किसी भी प्रकार की हिंसा या तोड़फोड़ करना

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने त्योहारों और कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और कानून व्यवस्था का पालन करें।

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