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Photograph: (moradabad)
मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता l मुरादाबाद में विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो कोर्ट) प्रथम अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत ने बुधवार को आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी राहुल को दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आरोपी बच्ची को मेला घुमाने के बहाने घर से ले गया था
मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने 20 अगस्त 2022 को पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले बनहट थाना क्षेत्र के रेड बैंक निवासी राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोपी राहुल गांव में प्रधान के घर नौकरी करता था। आरोपी राहुल का उसके घर आना जाना था। घटना वाले दिन उसके गांव में मेला लगा था। आरोपी उसकी आठ साल की बेटी और पांच साल के बेटे को मेला दिखाने के लिए ले गया था। मेले से काफी देर तक बच्चे घर नहीं आए तो परिजन उनकी तलाश में जुट गए थे। दोनों बच्चे जंगल में मिले थे। पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है।
इस मामलेे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो कोर्ट-प्रथम) अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत में हुई थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राहुल को दोषी करार देते हुए बीस साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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