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फोटो- कोतवाली
मुरादाबाद वाईवीएन संवाददाता ठाकुरद्वारा क्षेत्र में पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने इमरान उर्फ छोटे और सलीम को पांच साल 10 माह की कैद और चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
फायरिंग के दौरान पुलिस कर्मियों की जान जोखिम में पड़ गई थी
यह मामला 21 जुलाई 2018 का है, जब ठाकुरद्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि सूरजनपुर रोड स्थित पुलिया के पास कुछ संदिग्ध बदमाश छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जब बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में पुलिस कर्मियों की जान जोखिम में पड़ गई थी। घटना के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी करनपाल सिंह की ओर से इमरान उर्फ छोटे और सलीम के खिलाफ जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी सुरेश सिंह ने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आरोपियों को सजा दिलाने में सफलता हासिल की। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी माना और उन्हें पांच साल 10 माह की कैद के साथ 4-4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले को पुलिस विभाग ने कानून व्यवस्था की जीत बताया है।
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