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दशहरा उत्सव और दिवाली मेले के अवसर पर आयोजित होने वाले किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम के लिए जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। Photograph: (वाईबीएन)
प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता।दशहरा उत्सव और दिवाली मेले के अवसर पर आयोजित होने वाले किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम के लिए जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसमें होटल, क्लब, बैंक्विट हाल, गार्डेन, आडिटोरियम, खेल मैदान या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले मेला, झूला, गीत-संगीत, डीजे, डांडिया अथवा अन्य मनोरंजक आयोजन शामिल हैं। सहायक आयुक्त राज्य कर (प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर) संजय कुमार गिरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 2017 के तहत बिना अनुमति मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित करने पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड अथवा छह माह की कैद या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
15 दिन पहले ऑनलाइन करना होगा आवेदन
सहायक आयुक्त राज्य कर संजय कुमार गिरी ने स्पष्ट किया कि आयोजन की अनुमति प्राप्त करने के लिए संचालक या आयोजक को कार्यक्रम से कम से कम 15 दिन पूर्व विभागीय ऑनलाइन पोर्टल http://up-gst.com/entertainmenttax/ पर आवेदन करना होगा। साथ ही आवश्यक प्रमाणपत्रों और अनापत्तियों की हार्ड कॉपी सहायक आयुक्त राज्य कर कार्यालय कलेक्ट्रेट प्रयागराज में जमा करानी होगी। उन्होंने सभी होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हाल, गार्डेन एवं आयोजन स्थलों के स्वामियों और संचालकों को चेतावनी दी है कि बिना पूर्व अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा और नियमानुसार कार्रवाई के तहत जुर्माने के साथ ही जेल भी हो सकती है।
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