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Azam Khan Photograph: (Google)
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यतीमखाना बेदखली के मामले में सपा नेता एवंपूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की याचिका पर सुनवाई के लिए 9 अक्तूबर की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने सह अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी, अधिवक्ता सैयद अहमद फैज़ान, आजम खान व उनके सहयोगी वीरेन्द्र गोयल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई जाफरी, अधिवक्ता शाश्वत आनंद व शशांक तिवारी को सुनकर दिया है।
रामपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा
याचिका में ट्रायल कोर्ट के गत 30 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। उस आदेश में अभियोजन साक्षियों विशेषकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फर अहमद फारूकी को दोबारा बुलाने और घटनास्थल की वीडियोग्राफी को रिकॉर्ड में लाने की मांग खारिज कर दी गई थी। याचियों का कहना है कि यह वीडियोग्राफी उनकी घटनास्थल पर अनुपस्थिति साबित कर सकती है और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के लिए यह साक्ष्य आवश्यक है। यह मुकदमा 2019 में रामपुर के कोतवाली थाने में दर्ज 12 एफआईआर पर आधारित है, जिनमें डकैती, आपराधिक षड्यंत्र और घर में अनधिकृत प्रवेश जैसे आरोप शामिल हैं। सभी मामलों को 8 अगस्त 2024 को विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) रामपुर ने एकल मुकदमे में जोड़ा था।
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