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फाइल फोटो Photograph: (सोशल मीडिया)
प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता। आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक और लोगों पर हमलों की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने सभी नगर निकायों को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब किसी भी कटखने कुत्ते को पहली बार काटने पर 10 दिन और दूसरी बार काटने पर उम्रकैद की सजा दी जाएगी। आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र में शुरू कर दिया गया है।
पहली बार काटने पर 10 दिन की सजा
जारी आदेश के अनुसार, यदि कोई आवारा कुत्ता पहली बार किसी व्यक्ति को काटता है तो नगर निगम की पशुधन टीम उसे पकड़कर एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर में भेजेगी। वहां कुत्ते को 10 दिन तक निगरानी में रखा जाएगा और उसका इलाज भी कराया जाएगा। इस अवधि के बाद कुत्ते को छोड़े जाने से पहले उसके शरीर पर माइक्रोचिप लगाई जाएगी ताकि भविष्य में उसके व्यवहार और गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
दूसरी बार काटने पर उम्रकैद
यदि वही कुत्ता दूसरी बार किसी व्यक्ति पर हमला करता है, तो तीन सदस्यीय जांच समिति मामले की पड़ताल करेगी। इसमें पशुधन अधिकारी, स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि और एसपीसीए का सदस्य शामिल होगा। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि हमले के पीछे किसी की उकसाने की भूमिका तो नहीं रही। यदि हमले में प्रेरणा की पुष्टि नहीं होती, तो ऐसे कटखने कुत्ते को दोबारा एबीसी सेंटर भेजा जाएगा और वहां उसे आजीवन कैद में रखा जाएगा।
रिहाई केवल गोद लेने पर संभव
उम्रकैद पाए कुत्ते को तभी छोड़ा जाएगा, जब उसे कोई अधिकृत तौर पर गोद लेगा। इस व्यवस्था के पीछे सरकार का उद्देश्य आवारा कुत्तों के हमलों पर अंकुश लगाना और नागरिकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है।
इलाज का प्रमाण पत्र जरूरी
कुत्ते के खिलाफ कार्रवाई तभी की जाएगी, जब पीड़ित व्यक्ति सरकारी अस्पताल से इलाज का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगा। नगर निगम को इसकी जानकारी मिलते ही पशुधन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर कुत्ते को पकड़ लेगी। सरकार की इस अनूठी पहल को शहर में चर्चा का विषय माना जा रहा है। लोगों का मानना है कि इससे कटखने कुत्तों के आतंक पर लगाम लगेगी और नागरिक सुरक्षित महसूस करेंगे।
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