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Prayagraj News: नगर निगम ने दाखिल-खारिज और नामांतरण की नई व्यवस्था लागू की

प्रयागराज नगर निगम ने दाखिल-खारिज और नामांतरण प्रक्रिया में नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। निगम की नई नियमावली के अनुसार अब शुल्क संपत्ति की रजिस्ट्री की तिथि के आधार पर लिया जाएगा।

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Abhishak Panday
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फाइल फोटो नगर निगम Photograph: (वाईबीएन)

प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता। प्रयागराज नगर निगम ने दाखिल-खारिज और नामांतरण प्रक्रिया में नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। निगम की नई नियमावली के अनुसार अब शुल्क संपत्ति की रजिस्ट्री की तिथि के आधार पर लिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत दाखिल-खारिज का न्यूनतम शुल्क 1000 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए निर्धारित किया गया है। अभी तक यह शुल्क संपत्ति के मूल्य का 0.50 से 1 प्रतिशत लिया जाता था। निगम का मानना है कि नई प्रणाली से आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा।

रजिस्ट्री के 3 महीने अंदर दाखिल खारिज आवेदन अनिवार्य 

निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन संपत्तियों की रजिस्ट्री नई नियमावली से पहले हो चुकी है, उनसे पुरानी दरों के अनुसार ही शुल्क वसूला जाएगा। नियमावली में यह भी प्रावधान है कि रजिस्ट्री के तीन महीने के भीतर दाखिल-खारिज के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। देरी होने पर विलंब शुल्क देना पड़ेगा। फिलहाल विस्तारित क्षेत्रों में यह प्रक्रिया लागू नहीं की गई है, वहां भवनों का सर्वे कार्य जारी है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पी. के. मिश्रा ने बताया कि आवेदन बाद में करने पर भी शुल्क रजिस्ट्री की तिथि के आधार पर ही तय होगा। उन्होंने कहा कि यह नई व्यवस्था पूरे प्रदेश में एक समान प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

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