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High Court News: सपा विधायक की पत्नी सीमा बेग के खिलहाफ कार्रवाई पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग के खिलाफ उनके घर में नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या केस कार्यवाही पर रोक लगा दी है।और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। सुनवाई की अगली तिथि 28 अक्तूबर 2025 नियत की है।

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Abhishak Panday
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फाइल फोटो Photograph: (google)

प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग के खिलाफ उनके घर में नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या केस कार्यवाही पर रोक लगा दी है। और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। सुनवाई की अगली तिथि 28 अक्तूबर 2025 नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने सीमा बेग की अर्जी पर दिया है।

अत्महत्या के लिए उकसाने का है केस

भदोही के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित विधायक के घर में 9 सितंबर 2024 को नाबालिग नौकरानी मृत पाई गई थी। इस मामले में 14 सितंबर 2024 को कोतवाली में एसआई हरदत्त पांडेय की तहरीर पर सपा विधायक जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे के खिलाफ नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। 28 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सीमा बेग को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। इस मामले में विधायक जाहिद बेग और उनके बेटे को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वर्तमान में सीमा बेग ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।

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