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फाइल फोटो Photograph: (google)
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के चर्चित बिकरू कांड का ट्रायल जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे का ट्रायल सीआरपीसी के प्रावधान के अनुसार दिन प्रति दिन सुनवाई करते हुए पूरा किया जाए। किसी भी पक्ष को आवश्यक रूप से स्थगन न दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने बिकरू कांड की आरोपी रेखा अग्निहोत्री की दूसरी जमानत अर्जी पर उसके अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र और अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय को सुनने के बाद अर्जी खारिज करते हुए दिया है।
हाईकोर्ट 2021 में पहली जमानत अर्जी कर चुका है खारिज
रेखा अग्निहोत्री की ओर से कहा गया कि यह उसका द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। उससे पूर्व हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2021 में उसकी पहली जमानत अर्जी खारिज की थी। याची 2020 से जेल में है। उसका नाम प्राथमिकी में शामिल नहीं था। मामले के कई अन्य अभियुक्तों की जमानत मंजूर हो चुकी है। मुकदमे में अब तक कुल 17 गवाहों के ही बयान दर्ज हुए हैं जबकि चार्जशीट में 102 गवाह हैं। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने कहा कि गवाहों के बयान में रेखा का नाम सामने आया है। उस पर आरोप है कि उसने घटना वाली रात पुलिसकर्मियों की लोकेशन हमलावरों को बताई और उन्हें पुलिसवालों को जान से मार देने के लिए उकसाया। एजीए विकास सहाय ने कोर्ट को बताया कि अभियोजन को कुल 35 गवाहों के ही बयान दर्ज कराने हैं जिनमें 17 गवाहों के बयान हो चुके हैं। इससे पहले इसी मामले के अभियुक्त बबलू मुसलमान और केके शर्मा की जमानत खारिज़ हो चुकी है। कोर्ट ने मुकदमे का ट्रायल शीघ्रता से पूरा करने का आदेश देते हुए रेखा कि जमानत अर्जी खारिज़ कर दी। गौरतलब है कि दो/तीन जुलाई 2020 की रात गैंगस्टर विकास दुबे के गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे और उसके साथियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। अंधाधुंध फायरिंग से हमले में एक डिप्टी एसपी सहित आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी।
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