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प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद जमाल बेग की बीबी सीमा बेग के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस व चार्जशीट को रद कर दिया है। इनपर बिना भुगतान किए नाबालिग लड़की से घरेलू काम कराने का आरोप था। जिसने खुदकुशी कर ली थी। जिसके लिए किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और बंधुआ मजदूरी प्रणाली (निषेध) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने कहा सभी आरोप निराधार है
न्यायमूर्ति समीर जैन ने केस कार्यवाही की वैधता की चुनौती याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, " पीड़िता को याचिकाकर्ता द्वारा बंधक बनाकर रखा गया था ,यह आरोप नहीं है और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने उनकी कमाई को रोक रखा था या उनकी कमाई का उपयोग अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए किया था। इसलिए, प्रथम दृष्टया किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 79 के तहत भी अपराध नहीं बनता । इसलिए प्रथम दृष्टया, धारा 143 बीएनएस, 79 किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और 4/16 बंधुआ मजदूरी अधिनियम के तहत अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बनता है।" और इस प्रकार याचिकाकर्ता सीमा बेग के खिलाफ पूरी कार्यवाही और आरोप पत्र को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा सभी आरोप निराधार है।कोई अपराध नहीं बनता। इसलिए पूरी केस कार्यवाही रद की जाती है।
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