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High Court News: पूर्व सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी को रंगदारी मामले में राहत

कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का एक और अवसर दिया है।

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Abhishek Panday
High Court

हाईकोर्ट

प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।Prayagraj News: कानपुर के सीसामऊ से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का एक और अवसर दिया है। न्यायालय ने रंगदारी मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक की अवधि को 17 दिसंबर तक के लिए भी बढ़ा दिया है।। यह आदेश जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने दिया।

दिसंबर 2022 में जाजमऊ थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा

मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से काउंटर दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तिथि 17 दिसंबर 2025 तय कर दी। 13 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी को अंतरिम राहत दी थी। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि शिकायतकर्ता द्वारा जिस जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया गया है, वह जमीन उसकी नहीं है। बता दें कि यह मामला दिसंबर 2022 में जाजमऊ थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें इरफान सोलंकी व अन्य पर रंगदारी व अन्य आरोप लगाए गए थे। शिकायतकर्ता विमल कुमार का आरोप था कि उनकी जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा किया गया है। इरफान सोलंकी ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग इस याचिका में की है।

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