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हाईकोर्ट
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोपित मेरठ निवासी जावेद को सशर्त जमानत दे दी है। आरोपित 11 जून 2025 से जेल में है। मेरठ के जानी थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने यह आदेश दिया है।
वाट्सएप पर डाली थी आपत्तिजनक पोस्ट
जावेद पर आरोप है कि उसने वाट्सएप पर ऐसा वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने पाकिस्तानी समकक्ष से युद्ध करने के लिए कह रहे हैं ताकि दोनों देशों की जनता पांच साल तक चुप रहे। इस वीडियो में जो ऑडियो है उसके अनुसार दोनों नेता आपस में बात कर रहे थे कि जनता उनसे खुश नहीं है और उन्हें उनके पदों से हटाना चाहती है। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए पाया कि अपलोड वीडियो प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य) के अंतर्गत नहीं आता। कहा, पुलिस इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अपीलार्थी जांच में सहयोग करेगा तथा सोसल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड नहीं करेगा और किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद कर दी जाएगी।
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