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फाइल फोटो Photograph: (Social Media)
मस्जिद की दीवार पर बम फेंकने के मामले में रिजवान की गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र की एक मस्जिद की दीवार पर बम फेंकने के मामले में आरोपी रिजवान की गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक रोक लगा दी है। दो अभियुक्तों जीशान व अनीस को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय तथा न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने याची अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक को सुनकर दिया है। इनका कहना है कि याची निर्दोष है, सह अभियुक्तों के बयान पर उसे फंसाया गया है। एफआईआर व केस डायरी देखने से साफ है कि उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 109 (1) के अपराध का खुलासा नहीं किया गया है। कोई व्यक्ति बम से घायल नहीं हुआ है। धारा 288 का अपराध बन सकता है किन्तु इसमें छः माह की कैद या पांच हजार जुर्माना या दोनों की सजा मिल सकती है। इसलिए याची को गिरफ्तार न किया जाए। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पेश होने या याचिका तय होने जो जल्दी हो तक खुल्दाबाद थाने में दर्ज एफआईआर के अंतर्गत याची को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है।
मनोज कुमार सिंह को मिला इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य स्थाई अधिवक्ता का प्रभार
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता। राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य स्थाई अधिवक्ता तृतीय मनोज कुमार सिंह को मुख्य स्थाई अधिवक्ता का प्रभार सौंपा है। मुख्य स्थाई अधिवक्ता रहे कुणाल रवि सिंह के हाईकोर्ट का न्यायमूर्ति नियुक्त होने से पद रिक्त हो गया था।अग्रिम आदेश तक यह प्रभार सौंपा गया है।इस आशय की अधिसूचना विशेष सचिव उ प्र शासन लोकेश नागर ने जारी की है।
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