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फाइल फोटो Photograph: (google)
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के पशु चिकित्सक डा हरपाल सिंह की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। इन्हें गोशाला का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और स्टाक रजिस्टर में अनियमितता व गोशाला के रखरखाव में गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा कि कानून की अवधारणा है कि अभियुक्त जबतक अपराध का दोषी करार न दिया जाए वह निर्दोष है ।जमानत नियम और जेल अपवाद है। संविधान का अनुच्छेद 21जीवन स्वतंत्रता का मूल अधिकार देता है।बिना कानूनी प्रक्रिया के कोई अभियुक्त हैं के कारण उसके जीवन स्वतंत्रता के अधिकार नहीं छीने जा सकते। कानूनी प्रक्रिया उचित व तर्कपूर्ण होनी चाहिए।
विशेष स्थिति में ही अभियुक्त को जमानत देने से इंकार किया जाना
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सत्येन्द्र कुमार अंतिल केस का हवाला देते हुए कहा कि विशेष स्थिति में ही अभियुक्त को जमानत देने से इंकार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा जमानत का उद्देश्य अभियुक्त की ट्रायल के दौरान हाजिरी सुनिश्चित करना है। यदि न्याय की पकड़ से भागने या अपराध दुहराने,या गवाहों पर दबाव डालने या विवेचना में हस्तक्षेप करने की संभावना नहीं है तो जमानत दी जानी चाहिए। जमानत को दंड के रूप में लटकाये रख रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने पशु चिकित्सक की स्थिति, अपराध की प्रकृति,दंड की संभावना और गोशाला का अतिरिक्त प्रभार सौंपने की स्थिति को देखते हुए याची को जमानत पाने का हकदार माना। और सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। याची अधिवक्ता का कहना था कि वह सरकारी कर्मचारी हैं, पशुओं के इलाज का काम है। उसे गोशाला का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। स्टाक रजिस्टर उसके पास नहीं गोशाला स्टाफ के पास रहता है।1100पशुओ के रखने की गोशाला में 2500 पशु रखें गये है। प्राधिकारी काफी दबाव डालते हैं। वह असहाय है। प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने नगर आयुक्त नगर निगम मेरठ को पत्र लिखकर गायों के लिए चारा खाने के स्थान के लिए अतिरिक्त टीन शेड की मांग की थी। किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई।वह 22जुलाई 25से जेल में बंद हैं। जबकि कथित अपराध से उसका कोई सरोकार नहीं है
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