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प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 265 और 266 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि धोखाधड़ी से संबंधित धाराएं 419, 420 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमे की कार्यवाही जारी रहेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने बांदा निवासी लक्ष्मीकांत पांडेय की याचिका पर आंशिक राहत देते हुए पारित किया।
419, 420 एवं अन्य धाराओं में कार्यवाही जारी रखने का आदेश
याची हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) का डीलर है। आरोप था कि उसके पेट्रोल पंप के निरीक्षण में पाया गया कि नोजल से हवा निकल रही थी और यूनिट की पल्सर सीट का तार टूटा हुआ था, जिससे ग्राहकों को भुगतान की गई राशि से कम मात्रा में डीज़ल मिल रहा था। इस पर थाना बदौसा बांदा में IPC की धारा 265, 266, 419, 420 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। याची की ओर से यह दलील दी गई कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 लागू होने के बाद IPC की धारा 265 और 266 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि यह विशेष अधिनियम इन अपराधों को कवर करता है। इसके अलावा छापा 14 जून 2017 को मारा गया था, जबकि शिकायत पहले ही 3 जून 2017 को दर्ज कर उसका समाधान 8 जून 2017 को हो चुका था। याची ने यह भी कहा कि उसे पहले ही डीलरशिप समाप्त किए जाने का दंड मिल चुका है, अतः उसी मामले में पुनः मुकदमा चलाना अनुचित है। वहीं राज्य सरकार ने तर्क दिया कि निरीक्षण के समय सील तोड़ी गई थी, जो गंभीर उल्लंघन है, और IPC की धारा 419, 420 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अभियोजन वैध है। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए IPC की धारा 265 और 266 के तहत जारी समन को रद्द कर दिया, जबकि 419, 420 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत अभियोजन जारी रखने की अनुमति दी।
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