/young-bharat-news/media/media_files/2025/08/25/high-court-2025-08-25-22-39-09.jpg)
Photograph: (google)
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में सरकारी जमीन व तालाब पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में संबंधित कागजात पेश करने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने मसाजिद शरीफ गोसुलबारा रावां बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी व शशांक श्री त्रिपाठी ने बहस की।
कोर्ट ने याची से स्वामित्व के मांगे कागजात, सुनवाई जारी
दशहरा अवकाश के दौरान यह याचिका दाखिल कर छुट्टी के दिन अर्जेंट सुनवाई की मांग की गई। याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। कहा गया है कि बारात घर को ध्वस्त कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण के लिए दो अक्टूबर गांधी जयंती व दशहरे की छुट्टी का दिन चुना गया जबकि बुल्डोजर कार्रवाई के दौरान भीड़ की वजह से कोई बड़ा हादसा या बवाल भी हो सकता था।
आरोप है कि बारात घर तालाब की जमीन पर बना हुआ है जबकि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ है। शुक्रवार दोपहर एक बजे से करीब सवा घंटे हुई सुनवाई में मस्जिद पक्ष को कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। लेकिन कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को आवश्यक कागजात पेश करने का निर्देश देते हुए शनिवार सुबह 10 बजे मामले में पुनः सुनवाई करने को कहा है। याचिका में राज्य सरकार, डीएम व एसपी संभल, एडीएम, तहसीलदार और ग्राम सभा गोसुलबारा रावां बुजुर्ग को पक्षकार बनाया गया है।
यह भी पढ़ें: प्रयागराज में मुठभेड़ के बाद दो चेन स्नैचर गिरफ्तार, तमंचा-कारतूस और नकदी बरामद
यह भी पढ़ें: अतीक के बेटे अली का जेल के अंदर का वीडियो वायरल, सेवानिवृत्त आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने की जांच की मांग
यह भी पढ़ें: एडीएम सिटी के अर्दली पर हमले का मामला, नौ आरोपी नामजद, सात धाराओं में मुकदमा दर्ज