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High Court News: सड़क चौड़ीकरण की जद में आई मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर फिलहाल रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नूरी जामा मस्जिद फतेहपुर के ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है।और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर दिया है।

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Abhishek Panday
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फाइल फोटो Photograph: (google)

प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नूरी जामा मस्जिद फतेहपुर के ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है।और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी

याची का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी करने के बाद मस्जिद का एक हिस्सा पहले ही ध्वस्त कर दिया था। उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि मस्जिद के पास की सड़क को चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और यह कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि यह सही नहीं है। ध्वस्तीकरण आगे भी होना है। यदि मस्जिद को संरक्षित नहीं किया गया तो अगली सुनवाई तक उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई होने तक विध्वंस की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, सड़क चौड़ीकरण की तात्कालिकता और आवश्यकता को देखते हुए खंडपीठ ने कहा कि मामले को 17 नवंबर सूचीबद्ध किया जाए ताकि राज्य सरकार निर्देश प्राप्त कर सके। फतेहपुर जिले के ललौली गांव स्थित नूरी जामा मस्जिद स्थापत्य शैली में निर्मित 180 साल पुरानी मस्जिद है।

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