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High Court News: हाईकोर्ट ने केडीए द्वारा पार्क की जमीन आवंटन मामले में जांच के दिए निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को कानपुर में पार्क की जमीन को केडीए द्वारा आवंटित करने के मामले की जांच के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया है।

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Abhishek Panday
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फाइल फोटो Photograph: (Social Media)

प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को कानपुर में पार्क की जमीन को केडीए द्वारा आवंटित करने के मामले की जांच के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया है। और कहा है कि टीम में अपर सचिव व कमिश्नर रैंक के अधिकारी होंगे। जो चार हफ्ते में जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव को देंगे और प्रमुख सचिव उसके दो हफ्ते में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कर हलफनामे दाखिल कर कोर्ट को कृत कार्रवाई से अवगत करायेंगे। याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 5 जनवरी 26 नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने सौरभ भदौरिया की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

पार्क पर अवैध कब्जे का मामला

कानपुर के जूहीकला साकेत नगर के स्कीम दो ब्लाक डब्ल्यू 1 के प्लांट संख्या 559 पार्क के लिए सुरक्षित रखा गया था। प्राधिकरण ने पार्क के रख-रखाव की जिम्मेदारी दस साल के लिए एक प्राइवेट स्कूल को आवंटित कर दी। अवधि बीत जाने के बाद भी पार्क पर अवैध कब्जा बना है। प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने कहा चीफ इंजीनियर ने बृज किशोर दूबे मेमोरियल स्कूल को पार्क के रख-रखाव की जिम्मेदारी दस साल के लिए दी थी। इसकी अवधि बीत जाने के बाद भी कब्जा बरकरार है। शहरी नियोजन व विकास अधिनियम के तहत नोटिस दी गई है। कोर्ट ने कहा लापरवाह अधिकारियों पर की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई। इसपर जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और जारी नोटिस के तहत लिए गए निर्णय की भी जानकारी मांगी है।

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