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फाइल फोटो Photograph: (Social Media)
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ से शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने को लेकर पारित कोर्ट आदेश के पूर्ण अनुपालन हलफनामा मांगा है। और कहा है कि विफल रहने पर अगली सुनवाई की तिथि 27 अक्टूबर को हाजिर हो। कोर्ट उस दिन आदेश की अवहेलना का अवमानना आरोप निर्मित करेगी।
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को आदेश
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सत्येन्द्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की। कोर्ट के 21 अगस्त के आदेश पर कंचन वर्मा महानिदेशक स्कूली शिक्षा उ प्र ,प्रताप सिंह बघेल निदेशक बेसिक शिक्षा, सुरेंद्र कुमार तिवारी सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड हाजिर हुए और हलफनामा दाखिल किया। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार हाजिरी से छूट मांगी और हलफनामा दाखिल कर आदेश का पालन करने के लिए चार हफ्ते का समय मांगा। याची अधिवक्ता ने इसका विरोध किया कहा इससे पहले भी समय मांगा था किन्तु आदेश का पालन नहीं किया गया। इसपर कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को शिक्षामित्रों के मानदेय के आदेश का पूर्ण पालन करने का आदेश दिया है।
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