/young-bharat-news/media/media_files/2025/02/25/NOfouCRjPDoYQ8BH3RCu.jpg)
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड के चार आरोपियों माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉ. अखलाक अहमद, वकील विजय मिश्र, नौकर कैश और ड्राइवर नियाज की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की पीठ ने शुक्रवार को सुनाया। कोर्ट ने इन अर्जी पर 29 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाते हुए खारिज कर दिया गया। राज्य सरकार और उमेश पाल की पत्नी जया पाल के अधिवक्ता प्रवीण पांडेय की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि सभी आरोपी हत्याकांड में सक्रिय भूमिका में रहे हैं और उनकी रिहाई से लंबित ट्रायल प्रभावित हो सकता है।
डॉ. अखलाक पर आरोप
मेरठ निवासी डॉ. अखलाक अहमद पर हत्याकांड के बमबाज गुड्डू मुस्लिम को शरण देने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद गुड्डू मुस्लिम ने डॉ. अखलाक के मेरठ स्थित आवास में शरण ली थी। डॉ. अखलाक सितंबर 2023 से जमानत पर रिहाई की मांग कर रहे थे। उनके वकील ने दलील दी थी कि वह पेशे से डॉक्टर हैं, एफआईआर में नामजद नहीं हैं और केवल रिश्तेदारी के कारण फंसाए गए हैं।
वकील विजय मिश्र का पक्ष
अतीक अहमद के अधिवक्ता रहे विजय मिश्र पर मुखबिरी का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई थी। उनकी ओर से अधिवक्ता मंजू सिंह ने दलील दी थी कि केवल अतीक के वकील होने के कारण उन्हें फंसाया गया है।
अन्य आरोपियों का तर्क
आरोपी कैश के वकील ने कहा था कि वह पहले ड्राइवर था लेकिन लंबे समय से नौकरी छोड़ चुका है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं नियाज़ के अधिवक्ता ने भी उसे निर्दोष बताते हुए कहा कि उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई और न ही वह एफआईआर में नामजद है।
कोर्ट का निर्णय
कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जब तक ट्रायल पूरा नहीं होता, आरोपियों की रिहाई उचित नहीं है। अदालत ने माना कि उनकी रिहाई से ट्रायल की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वर्तमान में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब, बमबाज गुड्डू मुस्लिम समेत कुल सात आरोपी फरार हैं।
यह भी पढ़ें: High Court News: जमानत आदेश के बाद कोई कैदी एक दिन भी जेल में न रहे, हाईकोर्ट
यह भी पढ़ें:Crime News: प्री चार्ज पे कंपनी बनाकर रकम दोगुनी करने का झांसा देने वाला पटाखा कारोबारी कादिर भार्द का कोर्ट में सरेंडर
/young-bharat-news/media/agency_attachments/2024/12/20/2024-12-20t064021612z-ybn-logo-young-bharat.jpeg)
Follow Us