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प्रयागराज में वायुसेना स्टेशन मनौरी के आसपास 100 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण पर प्रतिबंध। Photograph: (सोशल मीडिया)
प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता।प्रयागराज के मनौरी क्षेत्र स्थित 24 उपस्कर डिपो वायुसेना स्टेशन की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अब पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वायुसेना स्टेशन की सुरक्षा सीमा से 100 मीटर के दायरे में कोई भी नया निर्माण, भवन विस्तार या स्थायी ढांचा खड़ा करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उप जिलाधिकारी सदर अभिषेक कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वायुसेना की सुरक्षा एवं रणनीतिक महत्व को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि वायुसेना स्टेशन की परिधि से 100 मीटर के भीतर आने वाले ग्राम इस्माइलपुर कोटवा, पूरामुफ्ती, बिहका, अकबरपुर, सल्लाहपुर और मनौरी की भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।
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सुरक्षा कारणों से लिया गया निर्णय
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण सुरक्षा मानकों का उल्लंघन माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति या संस्था नियमों की अवहेलना करते हुए निर्माण करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध भू-राजस्व एवं वायुसेना सुरक्षा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि यह आदेश पहले भी दिनांक 05 दिसंबर 2008 को जारी किया गया था, लेकिन हाल के दिनों में कुछ लोगों द्वारा अनधिकृत निर्माण की शिकायतें मिलने पर प्रशासन को पुनः यह विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में वायुसेना प्रशासन की सुरक्षा दृष्टि से किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं है।
स्थानीय ग्रामीणों से की गई अपील
श्री सिंह ने क्षेत्र के ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंध का पूर्णतः पालन करें और वायुसेना स्टेशन की सुरक्षा सीमा के भीतर कोई भी निर्माण न करें। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनता की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित दोनों के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रशासन एवं वायुसेना अधिकारी संयुक्त रूप से समय-समय पर इस क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिबंधित दायरे में कोई अवैध निर्माण न हो।
राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि
उप जिलाधिकारी ने कहा कि वायुसेना स्टेशन मनौरी प्रयागराज न केवल प्रदेश बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके आसपास किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण वायुसेना की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस आदेश का उल्लंघन देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के समान होगा। उन्होंने क्षेत्र वासियों से अपील की है कि ग्राम इस्माइलपुर कोटवा, पूरामुफ्ती, बिहका, अकबरपुर, सल्लाहपुर एवं मनौरी के निवासी सतर्क रहें और स्टेशन की दीवार से 100 मीटर के भीतर कोई निर्माण न करें। प्रशासन के इस निर्णय पर सहयोग करें और किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित राजस्व अधिकारी या पुलिस को दें।
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