/young-bharat-news/media/media_files/2025/09/04/nirvachan-aayog-2025-09-04-07-50-13.png)
Photograph: (moradabad)
प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद–झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण एवं तैयारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार यह नामावली 1 नवम्बर 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार की जाएगी। इस क्रम में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के तहत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नोटिस का प्रथम पुनर्प्रकाशन 15 अक्टूबर दिन बुधवार को किया जाएगा, जबकि द्वितीय पुनर्प्रकाशन 25 अक्टूबर (शनिवार) को होगा। वहीं फॉर्म 18 या 19 में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 नवम्बर 2025 दिन गुरुवार निर्धारित की गई है। इसके बाद 20 नवम्बर 2025 तक पांडुलिपियों की तैयारी और आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण पूरा किया जाएगा। 25 नवम्बर 2025 दिन मंगलवार को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन होगा। दावे और आपत्तियां 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2025 तक दाखिल की जा सकेंगी। इनके निस्तारण और अनुपूरक सूची की तैयारी की अंतिम तिथि 25 दिसम्बर 2025 तय की गई है। जबकि निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 30 दिसम्बर 2025 दिन मंगलवार को किया जाएगा।
निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू
निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने के इच्छुक पात्र व्यक्ति फॉर्म 18 में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आयुक्त कार्यालय झांसी, संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालयों, सहायक या अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं पदाभिहित केंद्रों में 6 नवम्बर 2025 तक जमा किए जा सकते हैं। फॉर्म 18 संबंधित कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है या उम्मीदवार इसे स्वयं डाउनलोड, टंकित अथवा मुद्रित रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आवश्यक सहायक दस्तावेजों की सूची आयोग की वेबसाइट http://eci.nic.in पर उपलब्ध है।
पात्रता के अनुसार, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी है तथा 1 नवम्बर 2025 से कम से कम तीन वर्ष पूर्व किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष अर्हता प्राप्त कर चुका है, वह नामावली में पंजीकरण का पात्र है। निर्वाचक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि थोक में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, संस्थान प्रमुख अपने अधीन कर्मचारियों के आवेदन सामूहिक रूप से अग्रसारित कर सकते हैं। परिवार का एक सदस्य अन्य सदस्यों के आवेदन फॉर्म जमा कर सकता है, बशर्ते वह मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर उनका सत्यापन करा दे। यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन में गलत जानकारी या मिथ्या घोषणा प्रस्तुत करता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
यह भी पढ़ें: Prayagraj News: प्रयागराज में भी देख सकेंगे ब्लैक बक, ईको टूरिज्म क्षेत्र के रूप में विकसित करने की तैयारी
यह भी पढ़ें:High Court News: महाकुंभ भगदड़ में मौत पर मुआवजे के भुगतान पर निर्णय लेने का निर्देश