/young-bharat-news/media/media_files/2025/10/28/img-20251028-wa0013-2025-10-28-19-17-51.jpg)
केन्द्रीय कारागार नैनी में बंदियों को दी गई मुफ्त विधिक सहायता व अधिकारों की जानका।री Photograph: (वाईबीएन)
प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर सोमवार को केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज सत्य प्रकाश त्रिपाठी के निर्देशन में तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार गौतम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। शिविर में बीबीएस कॉलेज ऑफ लॉ के विधि संकाय के छात्र-छात्राओं ने भी सहभागिता की। उन्होंने कारागार में निरुद्ध बंदियों से संवाद स्थापित कर उन्हें विभिन्न विधिक अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी।
बंदियों को दी गई मुफ्त विधिक सहायता
इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार गौतम ने बंदियों को संबोधित करते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभी निरुद्ध बंदियों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। उन्होंने महिला अधिकारों, बाल संरक्षण कानूनों एवं विधिक साक्षरता से जुड़ी जानकारियों को विस्तारपूर्वक साझा किया। उन्हाेंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के हर तबके, विशेष रूप से जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि किसी भी बंदी को यदि न्यायिक सहायता या परामर्श की आवश्यकता हो तो वह निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है। शिविर में डिप्टी जेलर केबी सिंह ने विचाराधीन कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी। वहीं डॉ. बीपी सिंह प्रबंधक बीबीएस कॉलेज ऑफ लॉ ने भी बंदियों को विधिक जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि कानून की जानकारी होना हर नागरिक का अधिकार है। कार्यक्रम के अंत में बंदियों ने भी विधिक जानकारी प्राप्त कर संतोष व्यक्त किया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना की। यह जानकारी दिनेश कुमार गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज द्वारा प्रदान की गई।
यह भी पढ़ें: Crime News: रावेन्द्र पासी हत्याकांड का मुख्य आरोपी अली मुठभेड़ में गिरफ्तार, 25 हजार का था इनाम
यह भी पढ़ें: High Court News: भूमि अधिग्रहण बचाने के लिए जीडीए को तीन महीने में देना होगा नए कानून के तहत मुआवजा
/young-bharat-news/media/agency_attachments/2024/12/20/2024-12-20t064021612z-ybn-logo-young-bharat.jpeg)
Follow Us