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बाग में पैमाइश के बाद थुआ बनाते कर्मचारी। Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)
रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। तहसील सदर के ग्राम मंसूरपुर क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों में नदी की भूमि के तौर पर दर्ज शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा करके आम का बाग लगाने और शासकीय भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले अवैध कब्जेदार सैयद मोहम्मद शाह, सैयद अशरफ शाह, सैयद जफर शाहउर्फ चोये मियां पुत्रगण सैयद हनीफ शाह निवासी मोहल्ला बजरिया झब्बू खां राजद्वारा, थाना कोतवाली रामपुर के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 329(3) के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
इन अवैध कब्जेदारों का नदी क्षेत्र की गाटा संख्या 40 रकबा 0.2020 हेक्टेयर, गाटा संख्या 42/2 रकबा 0.0630 हेक्टेयर, गाटा संख्या 43/5 रकबा 0.1260 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 43/3 रकबा 0.2750 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा था।
जिलाधिकारी श्री अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार तहसील सदर की राजस्व टीम द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर हदबंदी करा दी गई है।
उपजिलाधिकारी सदर ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील क्षेत्र में नदी, तालाब एवं अन्य विभिन्न प्रयोजन के लिए राजस्व अभिलेखों में दर्ज संपत्तियों को अवैध अतिक्रमण/अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है, साथ ही विभिन्न प्रकार के जमीनी विवादों को निस्तारित कराने की मुहिम लगातार जारी है।
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