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Rampur News: जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक प्रतिष्ठानों का किया औचक निरीक्षण, 7 दुकानों के लाइसेंस निलंबित

 जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने कृषकों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए जनपद के विभिन्न उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। 7 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए।

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Akhilesh Sharma
रामपुर

खाद की दुकानों की जांच करते जिला कृषि अधिकारी। Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने कृषकों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए जनपद के विभिन्न उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। 
निरीक्षण के दौरान मै. राधे पेस्टीसाइड फर्टिलाइजर एवं सीड्स जौलपुर रोड सैदपुर, मै. ओम बालाजी पेस्टीसाइडस महमूदपुर, मै० लोधी खाद भण्डार पटवाई, मै. सेनी पेस्टीसाइडट एण्ड फर्टीलाइजर्स जौलपुर रोड सैदपुर, मै. यू०पी० उपभोक्ता सहकारी बहुद्देशीय किसान सेवा केन्द्र जौलपुर रोड, सैदपुर जनपद रामपुर, मै. न्यू पूजा लोथी खाद भण्डार, चिकटी रामनगर एवं  मै. ओद्योनिक उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति लि० विकटी रामनगर जनपद रामपुर पर रेड बोर्ड, स्टाक रजिस्टर अद्यतन नहीं होने एवं अन्य अन्यमित्तायें पाये जाने के कारण  इन 7 प्रतिष्ठानों के उर्वरक प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये। 
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि अन्य प्रतिष्ठानों से उर्वरक के 3 नमूने ग्रहित किये गये। ग्रहित नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। उन्होंने समस्त उर्वरक विक्रेता निर्देशित किया है कि यदि किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी, होर्डिंग, ओवर रेटिंग एवं मुख्य उर्वरकों के साथ अन्य कम प्रचलित अन्य उत्पादों की टैगिंग की जाती है तो विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त कृषकों से अपील की है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक का क्रय करें एवं उर्वरक क्रय करते समय अपना आधार कार्ड एवं भूमि की खतौनी अनिवार्य रूप से उर्वरक विक्रेता को उपलब्ध कराये। यदि किसी विक्रेता द्वारा उर्वरक का विक्रय निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाता है या उर्वरक के साथ कोई कम प्रचलित उत्पाद जबरन देता है तो कृषक भाई अपनी शिकायत 9258909256 एवं 9458846182 पर दर्ज करा सकते है।

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