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रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। एक लाख रुपये के इनामी अपराधी जुबैर उर्फ कालिया को एसटीएफ और पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। इस मामले की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं। 
उप जिला मजिस्ट्रेट सदर ने बताया कि 27 सितम्बर 2025 को प्रातः 03ः15 बजे अभियुक्त जुबैर उर्फ कालिया पुत्र फिरासत उर्फ नौरंगी निवासी मोहल्ला घेर मर्दान खां, थाना कोतवाली जनपद रामपुर जो जनपद गोरखपुर के थाना पिपराईच में पंजीकृत मुकदमा धारा 103(1)/140(1)/312/109/115 (2)/125 (5)/3(5) बीएनएस व 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का वांछित अभियुक्त था। जिस पर अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन ने 16 सितम्बर 2025 को एक लाख रुपये  पुरस्कार घोषित किया था। थाना गंज में पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान जुबैर की मृत्यु हो गयी थी, जिस पर थाना गंज पर मुकदमा धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम बनाम जुबैर उर्फ कालिया पुत्र फिरासत उर्फ नौरंगी निवासी मोहल्ला घेर मर्दान खां थाना कोतवाली जनपद रामपुर एवं 01 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है। इस प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच के लिए उप जिलाधिकारी सदर को मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। इस घटना से सम्बन्धित, यदि घटना का कोई चश्मदीद व्यक्ति/जनसाधारण/ सभासद इत्यादि लिखित या मौखिक बयान/जानकारी 06 नवम्बर 2025 तक किसी भी कार्यदिवस में उप जिलाधिकारी सदर जनपद रामपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।
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