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दुकानों पर गुटखा पान मसाला और तंबाकू सिगरेट की जांच करते अधिकारी। Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)
रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। तंबाकू मुक्ति अभियान भाग 3.0 के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जिला सलाहकार डॉक्टर शहजाद हसन खान ने कोटपा अधिनियम के अनुपालन के लिए महा अभियान चलाया। जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों पर जुर्माना लगाया गया।
जिला चिकित्सालय एवं कलेक्ट्रेट परिसर में सघन अभियान चलाकर धूम्रपान एवं तंबाकू का उपयोग करने वाले व्यक्तियों पर कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जुर्माना लगाया गया।
इसके उपरांत थाना एएचटीयू की टीम के साथ तंबाकू विक्रेताओं डूंगरपुर मंडी समिति एवं खौद पर चेकिंग की गई। ऐसे विक्रेता जो कोर्ट के अधिनियम का उल्लंघन करते पाए गए अथवा किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करते पाए गए तथा ऐसी दुकान जो विद्यालयों के 100 गज के दायरे में थीं को चेक किया गया। सात तंबाकू विक्रेताओं को कोटपा अधिनियम की धारा 6 ए तथा 6 बी के अंतर्गत उल्लंघन करता पाया गया। इनका तत्काल जुर्माना किया गया तथा भविष्य में कभी भी तंबाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार न करने एवं खुली सिगरेट न बेचने तथा कोटपा अधिनियम का अनुपालन करने के लिए चेतावनी दी गई। इस जुर्माना अभियान में तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के सदस्य एवं थाना एएचटीयू की टीम उपस्थित रही।
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