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मीट की दुकान सील कराते खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी व पुलिस बल। Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)
रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। बिना लाइसेंस के अवैध रूप से मीट की दुकानें संचालित किये जाने की प्राप्त शिकायतों पर सहायक आयुक्त खाद्य सुनील कुमार शर्मा व खाद्य सुरक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों ने जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह के निर्देश पर तहसील स्वार व आस पास के क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की।
- जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील स्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई
इस विशेष छापामार अभियान में स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से मोहल्ला हाता में कासिम मीट शॉप का निरीक्षण किया गया। मौके पर यह मीट शॉप बिना लाइसेंस के संचालित पाई गई और हानिकारक ढंग से लगभग 40 किग्रा भैंस का मीट, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं व दुर्गंध आ रही थी खुले में बेचा जा रहा था। खाद्य सुरक्षा की टीम द्वारा लगभग 40 किग्रा दूषित मीट को नष्ट करवाया गया।
मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता से भैंस मीट के क्रय-विक्रय की जांच के लिए अभिलेख मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमों का उल्लंघन पाये जाने और बिना लाइसेंस के दुकान संचालित करने पर दुकान को सील कर दिया गया।
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खाद्य कारोबारकर्ता को बिना वैध लाइसेंस के मीट विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वाद दायर करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त स्वार मोहल्ले में थाने के पास ऐडे वाली मस्जिद के निकट देशी मदिरा की दुकान पर प्रतिबन्धित अण्डों की बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर मौके पर जाकर खाद्य सचल दल द्वारा कार्रवाई की गयी। मौके पर अण्डे का 01 नमूना संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया और शेष अण्डों को नष्ट करवाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त मिलावट की प्रकृति के अनुरूप नियमानुसार सुसंगत धाराओं में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। सचल दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण रामचन्द्र यादव, मनोज कुमार, अज़रा बी मोहम्मद उपस्थित रहे।
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