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Court of Justice:हत्या के छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माने से भी किया दंडित

शाहजहांपुर में अलग अलग न्यायालयों ने हत्या के तीन मामलों में दोषी छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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Akhilesh Sharma
शाहजहांपुर

Photograph: (इंटरनेट मीडिया)

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शाहजहांपुर, वाईबीएन संवाददाता

जनपद में तीन अलग अलग मामलों में अदालत ने छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पहला मामला थाना कोतवाली के सिंजई का है। अभियुक्त सक्षम वर्मा पुत्र सुनील वर्मा निवासी मोहल्ला बीबीजई और अमन पुत्र हवलदार पाल निवासी मोहल्ला सिन्जई के विरुद्ध घर से बुलाकर हत्या का मुकदमा संख्या 509/2012 धारा 302/ 34 में दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने उच्चाधिकारियों के निर्देशन में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पैरवी की। अदालत में पुलिस साक्ष्य और बयानों के आधार पर दोषियों को आजीवन कारावास एवं कुल 40000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। 

दूसरा मामला निगोही थाना क्षेत्र के अजमतपुर नौगवां का है। निगोही थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 243/2020 धारा 302/34, 452, 323/34 भादवि में अभियुक्तों ने वादी के भाई को एक राय होकर पीटना व जान से मारने की नियत से फायर करके हत्या कर दी थी। आरोपी रामऔतार पुत्र छोटेलाल, प्रेमशंकर पुत्र रामऔतार, नरेन्द्र पाल पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम अजमतपुर नौगंवा को आजीवन कारावास एवं कुल 72000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

तीसरा मामले में मुकदमा अपराध संख्या 85/2019 एवं 91/2019 धारा 302, 504 भादवि व 25/27A.ACT अभियुक्त द्वारा तमंचे से गोली मारकर हत्या करने के आरोपी सियाराम पुत्र कल्यान निवासी ग्राम मियांपुर, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहांपुर को आजीवन कारावास एवं कुल 29000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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