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Court of Justice : दोहरे हत्याकांड में दोषी को आजीवन कारावास की सजा , 50 हजार का जुर्माना

शाहजहांपुर के बाडूजई में साड़ी व्यापार विवाद पर हुए दोहरे हत्याकांड में दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। गोली लगने से दोस्त व दोषी की बहन की मौत हो गई थी।

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Ambrish Nayak
दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

अभियुक्तों को आजीवन कारावास Photograph: (इंटरनेट मीडिया )

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शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता। शहर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला बाडूजई में हुए दोहरे हत्याकांड में दोषी विपिन सक्सेना को अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश आशीष वर्मा ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए विपिन सक्सेना को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

रुपये के लेन-देन से शुरू हुआ विवाद

मामला 23 मार्च 2024 का है। लाला तेली बजरिया निवासी मुनीश्वर यादव ने थाना सदर में तहरीर देकर बताया था कि सुबह करीब साढ़े नौ बजे उनका भाई अखिलेश यादव उर्फ चंचल अपने दोस्त विपिन सक्सेना के घर होली मिलने गया था। दोनों साड़ी के व्यापार में साझेदारी करते थे। रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ तो विपिन ने तमंचे से अखिलेश को गोली मार दी।

बहन प्रियंका भी बनी निशाना

बताया गया कि जब मुनीश्वर ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो विपिन ने उन पर भी फायर किया। गोली मुनीश्वर को न लगकर उसकी बहन प्रियंका को लग गई। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान विपिन मोहल्ले में अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ पड़ोसी सचिन वर्मा के घर घुसा और वहां भी गोली चला दी।

मौके पर हुई थी दो की मौत

घटना में अखिलेश यादव और विपिन की बहन प्रियंका की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। विवेचना पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश आशीष वर्मा ने दोषी विपिन सक्सेना को उम्रकैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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