शाहजहांपुर, वाईबीएन संवाददाता
नगर निगम ने हाउस और वाटर टैक्स बकाया रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के नेतृत्व में निगम की टीम ने सदर बाजार और बहादुरगंज सब्जी मंडी में 26 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक बकाया राशि जमा नहीं होगी, तब तक प्रतिष्ठान नहीं खोले जाएंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कर दायित्वों को लेकर जागरूकता बढ़ाना और समय पर कर भुगतान सुनिश्चित करना है।
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आने वाली गर्मियों में जल संकट से बचने के लिए क्या करें?
सीलिंग की सूचना मिलते ही पहुंचे बकायेदार निगम की कार्रवाई की सूचना मिलते ही कई बकायेदार तुरंत कर भुगतान करने पहुंच गए। जिन्होंने तत्काल अपने हाउस और वाटर टैक्स का भुगतान किया, उनके प्रतिष्ठान खोल दिए गए। वहीं, अन्य बकायेदारों को निर्देश दिया गया कि वे जल्द से जल्द अपना बकाया कर जमा करें, अन्यथा उनकी संपत्तियों को भी सील किया जा सकता है। निगम अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि सभी बकायेदारों से बकाया राशि की वसूली हो सके।
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नगर निगम की योजनाओं का लाभ कैसे उठाएं?
मार्च के अंत तक कर भुगतान करने की अपील मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 के लिए बकाया कर जमा करने की अंतिम तिथि मार्च माह का अंत है। यदि कर समय पर नहीं जमा किया गया, तो 12% अतिरिक्त ब्याज लगाया जाएगा, जिससे बकायेदारों पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। नगर निगम ने करदाताओं से अपील की है कि वे समय पर कर जमा कराएं और अनावश्यक दंड से बचें। इस दौरान कर अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक, कर संग्रहकर्ता और प्रवर्तन दल की टीम मौके पर मौजूद रही।
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बिल भुगतान में देरी पर क्या हो सकते हैं कानूनी परिणाम?
अब तक 8 लाख रुपये की हुई वसूली नगर निगम के इस अभियान के तहत अब तक लगभग 8 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा और बड़े बकायेदारों पर विशेष नजर रखी जाएगी। निगम के अनुसार, हाउस और वाटर टैक्स का भुगतान न करने पर संबंधित संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य नगर निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और शहर के विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाना है।
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