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प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर महिलाओं के लिए अलग शौचालय अनिवार्य, सुविधा नहीं मिली तो लगेगा जुर्माना, पंप होगा निलंबित

सभी पेट्रोल पंपों पर अब महिलाओं के लिए अलग शौचालय अनिवार्य होगा। सेनेटरी नैपकिन, पानी, साबुन और डस्टबिन की व्यवस्था के साथ दिव्यांगों के लिए रैंप भी जरूरी होगा। निर्देश न मानने पर पंप संचालकों पर जुर्माना और आपूर्ति निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

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Ambrish Nayak
शाहजहांपुर

Photograph: (इंटरनेट मीडिया)

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शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता 

प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर अब महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया है। मुरादाबाद मंडल की अनूठी पहल को शासन ने अपनाते हुए राज्यव्यापी निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त भूपेंद्र चौधरी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं।

पेट्रोल पंपों पर अब महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट के साथ सेनेटरी पैड, साबुन, टिश्यू पेपर, डस्टबिन और पीने के पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही दिव्यांगजन के लिए इन शौचालयों में रैंप बनवाना भी जरूरी होगा। इस महत्वपूर्ण व्यवस्था की शुरुआत दो वर्ष पूर्व मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की पहल पर हुई थी। सबसे पहले मुरादाबाद जनपद में यह सुविधा शुरू हुई, इसके सकारात्मक परिणामों के बाद मंडल के अन्य जिलों में भी इसे लागू किया गया। अब शासन ने पूरे प्रदेश में इसे अनिवार्य कर दिया है।

मासिक धर्म के दौरान होती है महिलाओं को खास परेशानी

यात्रा के दौरान महिलाओं को शौचालय की अनुपलब्धता से सर्वाधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर मासिक धर्म के दौरान। कमिश्नर की पहल इस दिशा में एक बड़ी राहत साबित हो रही है। इस व्यवस्था को महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में भी सफलतापूर्वक लागू किया गया।

निगरानी और जवाबदेही तय

आयुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला पूर्ति अधिकारी की इस व्यवस्था पर पूरी जवाबदेही तय की जाए। समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाए ताकि सुविधाएं नियमित बनी रहें। साथ ही, पूर्ति विभाग की टीमें लगातार निगरानी करेंगी।

नहीं मिलेगी सुविधा तो लगेगा जुर्माना

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इस आदेश का पालन न करने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों पर जुर्माने की कार्रवाई होगी।

पहली बार नियमों के उल्लंघन पर 10 हजार रुपये जुर्माना

दूसरी बार में 25 हजार रुपये जुर्माना

तीसरी बार उल्लंघन पर 10 हजार रुपये जुर्माने के साथ 45 दिनों के लिए बिक्री व आपूर्ति पर रोक

सुविधाएं ठीक से न होने पर अधिकतम 15 हजार रुपये तक जुर्माना

प्रदेश सरकार की इस पहल को महिला यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। यदि यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो महिलाओं की यात्रा और भी सुगम और सुरक्षित बन सकेगी।

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