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Shahjahanpur News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म में दोषी को 20 साल कारावास

शाहजहांपुर में 2021 में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई। मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों और पीड़िता के बयान के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

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Harsh Yadav
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कठोर कारावास

बालिग का अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क )

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शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता । जनपद में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब कलान थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी दवा लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। तलाश के दौरान पता चला कि अमित गुप्ता नामक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। किशोरी अपने साथ सोने की दो अंगूठियां और 10,000 रुपये भी ले गई थी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और किशोरी को बरामद करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। मेडिकल जांच और किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने अमित के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया।

अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान पीड़िता, उसके पिता व अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए। कोर्ट में प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) शिवकुमार तृतीय ने आरोपी अमित गुप्ता को दोषी करार दिया। इसके बाद कोर्ट ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

यह फैसला नाबालिगों के प्रति अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी रुख को दर्शाता है। पीड़िता के परिजनों ने फैसले पर संतोष जताते हुए न्यायालय का आभार व्यक्त किया है।

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