Advertisment

शिव मंदिर के परिसर पर चला बुलडोजर! पीड़ित ने प्रशासन पर उठाए सवाल, तहसीलदार बोले- आरोप बेबुनियाद

शाहजहांपुर के जलालाबाद तहसील के गांव दुलरामई में एक शिव मंदिर को बिना पूर्व सूचना बुलडोजर से गिराने का आरोप लगाया गया है। अरविंद कुमार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई को विधिविरुद्ध बताया। तहसीलदार ने सभी आरोपों को खारिज किया।

author-image
Harsh Yadav
imgonline-com-ua-twotoone-6qQAtoHt78JOks

अरविंद कुमार ने जिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र सौंपा Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

 शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता ।तहसील जलालाबाद के ग्राम दुलरामई में एक भव्य शिव मंदिर को तहसील प्रशासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी आदेश के मंदिर परिसर बुलडोजर से गिरा दिए जाने का मामला सामने आया है। मंदिर के निर्माणकर्ता अरविंद कुमार ने जिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र सौंपकर इस कार्रवाई को विधिविरुद्ध बताया है।प्रार्थना पत्र के अनुसार, अरविंद कुमार द्वारा राजस्व ग्राम दुलरामई की गाटा संख्या 2, रकबा 0.0400 हेक्टेयर में से 200 वर्ग मीटर भूमि पर शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। मंदिर परिसर में ईंटें बिछाकर एक दिव्य शिव दरबार स्थापित किया गया था, जो क्षेत्रीय श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका था।

लेकिन दिनांक 14 जुलाई 2025 को, बिना किसी प्रकार की नोटिस या पूर्व चेतावनी के, तहसील प्रशासन जलालाबाद ने बुलडोजर चलवाकर मंदिर परिसर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। मंदिर के पुजारी को भी इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई।

प्रार्थी के अनुसार, यह कार्रवाई अजीत पुत्र रामसरन निवासी दुलरामई द्वारा की गई एक रंजिशपूर्ण फर्जी शिकायत के आधार पर की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए  मंदिर परिसर ढहाया जाना धार्मिक भावनाओं का घोर अपमान है और यह संविधान व विधि के विपरीत है।प्रार्थी ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए तथा शिव मंदिर परिसर की पुनः मरम्मत व पुनर्निर्माण की व्यवस्था की जाए।

अरविंद कुमार ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि न्यायोचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे सामाजिक संगठनों की सहायता लेने और आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।यह प्रकरण स्थानीय स्तर पर गहरी नाराजगी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बन गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच की मांग ज़ोर पकड़ रही है।

Advertisment

तहसीलदार जलालाबाद पैगाम हैदर

तहसीलदार जलालाबाद पैगाम हैदर ने बताया कि नवीन परती की जमीन पर अस्थाई अवैध कब्जा किए हुए हैं 2023 में राजस्व टीम ने कब्जा हटाया था। उसके बाद इन्होंने ने फिर कब्जा कर लिया जिस जमीन का विवाद है उसके पास में ही शिव मंदिर की इन्होंने स्थापना की है, शिकायतकर्ता अनिल कुमार के द्वारा हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की जिसके निस्तारण के लिए आमरास्ता खुलवाने के लिए पुलिस एवं राज्य टीम ने अतिक्रमण हटाया है आम रास्ते को खोला गया है, मंदिर को कोई भी क्षति नही पहुँचायी गई है। लगाए गए सभी आरोप निराधार है।

यह भी पढ़ें:

Advertisment

वार्ड 2 बहादुरपुरा में कूड़े के ढेर, टूटी सड़कें और शिक्षा की कमी, पार्षद लापता: जनता बेहाल

एसएस कॉलेज में प्रवेश समीक्षा बैठक सम्पन्न, 18 जुलाई से आरंभ होंगी कक्षाएं

सचिव ने किया संप्रेक्षण गृह, बालगृह व वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण, बच्चों से बातचीत कर दिलाया पेशी का भरोसा

Advertisment

स्कूली बच्चों की जान से खिलवाड़ ! शाहजहांपुर में 6 वाहन सीज, 19 परमिट निलंबित

Advertisment
Advertisment