शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता। पॉक्सो कोर्ट ने पांच वर्षीय मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में आरोपी श्रीकृष्ण को दोषी पाते हुए कठोर दंड दिया।
मामला कलान थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। नौ नवंबर 2020 को दोपहर करीब 12 बजे पीड़िता घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी श्रीकृष्ण ने उसे गलत नीयत से पकड़ लिया। बच्ची के शोर मचाने पर पास की एक महिला मौके पर पहुंची और बच्ची की मां को बुला लाई। परिजनों को आता देख आरोपी वहां से भाग गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की और आरोपी श्रीकृष्ण के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) शिवकुमार तृतीय ने आरोपी को दोष सिद्ध मानते हुए पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी कहा कि मासूमों के साथ अपराध करने वालों को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती।
यह भी पढ़ें:-
अवैध रूप से America में प्रवेश करते ठंड से मर गया था पूरा परिवार, मास्टर माइंड को 10 साल की सजा
शाहजहांपुर में बढ़ा तापमान, उमस से लोग बेहाल, अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना
शाहजहांपुर में गर्रा नदी ने बढ़ाई चिंता, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, अलर्ट जारी