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नाबालिक लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा

शाहजहांपुर में पॉक्सो कोर्ट ने पांच वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। घटना वर्ष 2020 की है। पड़ोसी महिला की सूचना पर आरोपी मौके से भागा था। अदालत ने दोष सिद्ध पाकर उसे सजा दी।

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Ambrish Nayak
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कठोर कारावास
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शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता। पॉक्सो कोर्ट ने पांच वर्षीय मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में आरोपी श्रीकृष्ण को दोषी पाते हुए कठोर दंड दिया।

मामला कलान थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। नौ नवंबर 2020 को दोपहर करीब 12 बजे पीड़िता घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी श्रीकृष्ण ने उसे गलत नीयत से पकड़ लिया। बच्ची के शोर मचाने पर पास की एक महिला मौके पर पहुंची और बच्ची की मां को बुला लाई। परिजनों को आता देख आरोपी वहां से भाग गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की और आरोपी श्रीकृष्ण के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) शिवकुमार तृतीय ने आरोपी को दोष सिद्ध मानते हुए पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी कहा कि मासूमों के साथ अपराध करने वालों को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती।

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