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Shahjahanpur News: हत्या के मामले में दो को उम्रकैद की सजा

शाहजहांपुर में 2018 में महिला ममता की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी उदयराज और सुनील को आजीवन कारावास की सजा दी। रंजिश के चलते घर में घुसकर गोली मारने वाले आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दंडित किया।

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Harsh Yadav
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उम्रकैद Photograph: (वाईबीएन नेटवर्क)

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 शाहजहांपुर वाईबीएन संवाददाता । जनपद के थाना गढ़िया रंगीन क्षेत्र के डभौरा गांव में पांच साल पूर्व एक महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में दो दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर सुनाया।

मामला 14 दिसंबर 2018 की रात का है। गांव निवासी कौशल कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उस रात वह अपने घर में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सो रहा था। तभी रात करीब 10:30 बजे उसकी भाभी ममता की नींद खुली, जब उसने कुछ आहट सुनी। गांव का ही उदयराज दीवार कूदकर घर में घुस आया और दरवाजा खोल दिया। इसके बाद मेवाराम और सुनील घर के अंदर घुस आए।तीनों आरोपियों की परिवार से पुरानी रंजिश चल रही थी। घर में घुसते ही उन्होंने परिवार के सदस्यों को मारना-पीटना शुरू कर दिया। तभी उदयराज ने तमंचे से ममता के सीने में गोली मार दी। इसके बाद उसने तमंचे की नाल में फंसे खोखे को निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। चीख-पुकार सुनकर जब आसपास के लोग जागे तो हमलावर गांव में न रहने देने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल ममता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने इस मामले में मेवाराम, सुनील और उदयराज के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने सुनील और उदयराज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमा कोर्ट में चला, जिसमें दोनों आरोपितों को दोषी पाया गया। अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है। इस निर्णय से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और ग्रामीणों ने भी फैसले का स्वागत किया है।

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