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AAP नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत: दिल्ली कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामला किया बंद

AAP नेता सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार केस में बड़ी राहत मिली है। CBI को चार साल की जांच में नहीं मिला कोई सबूत, दिल्ली कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर केस बंद किया।

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Dhiraj Dhillon
Satyendra Jain

Satyendra Jain Photograph: (Google)

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले को सोमवार को बंद कर दिया है। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि एजेंसी को चार साल की लंबी जांच के बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) डिंग विनय सिंह ने कहा, “केवल संदेह के आधार पर किसी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। जांच में प्रस्तुत तथ्यों और आरोपों से यह साबित नहीं होता कि सत्येंद्र जैन ने कोई अवैध कार्य किया है।”

जानिए क्या था मामला?

सत्येंद्र जैन पर आरोप था कि दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री रहते हुए उन्होंने विभाग के लिए 17 सलाहकारों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से की थी। यह आरोप लगाया गया कि इस प्रक्रिया में मानक सरकारी भर्ती नियमों की अनदेखी की गई। इस मामले में सतर्कता विभाग की शिकायत पर मई 2019 में FIR दर्ज की गई थी।

CBI की रिपोर्ट में क्या कहा गया?

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Satyendra Jain: CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बताया कि विभाग की तत्काल जरूरतों के चलते पेशेवर सलाहकारों की नियुक्ति जरूरी थी और प्रक्रिया पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी रही। जांच के दौरान एजेंसी को भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश या किसी तरह के अनुचित लाभ का कोई प्रमाण नहीं मिला।

कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि “सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को आरोपी ठहराना कानून के खिलाफ है। कार्यवाही चलाने के लिए ठोस सबूत जरूरी होते हैं।” इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में कोई नया सबूत सामने आता है, तो CBI को दोबारा जांच करने की पूरी स्वतंत्रता होगी।

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Satyendra Jain | Rouse Avenue Court delhi | Corruption Allegations

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