नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। बकरीद के मद्देनजर दिल्ली की भाजपा सरकार ने सख्त एडवायजरी जारी की है। राजधानी में पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कानून मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा जारी एडवायजरी में कहा गया है कि कुर्बानी केवल अधिकृत और निर्धारित स्थलों पर ही दी जा सकेगी। एडवायजरी के अनुसार, गाय, बछड़े और ऊंट जैसे जानवरों की कुर्बानी पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। साथ ही, सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और गलियों में किसी भी प्रकार की कुर्बानी को गैरकानूनी बताया गया है और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सोशल मीडिया पर रोक
सरकार ने कुर्बानी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने पर भी प्रतिबंध लगाया है, ताकि किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव की आशंका को रोका जा सके।
कानूनी आधार पर निर्देश
एडवायजरी में बताया गया है कि ये दिशा-निर्देश पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960; पशु परिवहन नियम, 1978; स्लॉटर हाउस नियम, 2001; और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न कानूनों के तहत जारी किए गए हैं। दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुसार, राजधानी में गाय की हत्या पर सख्त प्रतिबंध है, जबकि ऊंट को खाद्य पशु नहीं माना जाता।
दिल्ली वाले ध्यान दें....
- गाय और ऊंट की कुर्बानी की अनुमति नहीं, इसे अपराध माना जाएगा
- केवल पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी किसी भी पशु की कुर्बानी ग़ैर क़ानूनी
- सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं
- पुलिस को अवैध कुर्बानियों के ख़िलाफ़ त्वरित कार्यवाही के निर्देश
जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश
यह एडवायजरी सभी जिलाधिकारियों (DM), पुलिस उपायुक्तों (DCP), नगर निगमों और संबंधित विभागों को भेज दी गई है। इन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे बकरीद के दौरान सतर्कता बरतें और अवैध कुर्बानी की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करें। मंत्री कपिल मिश्रा ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानूनों का पालन करें और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें। उन्होंने कहा कि सरकार एक स्वच्छ, शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से बकरीद मनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है।
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