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एलजी के फैसले के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करते अधिवक्ता।
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। दिल्ली के सभी जिला बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने मंगलवार को सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उपराज्यपाल द्वारा जारी एक अधिसूचना के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल बुधवार को पांचवें दिन भी जारी रहेगी। इस अधिसूचना के तहत पुलिस को थानों से अदालतों में साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी गई है।
सीएम से वार्ता बेनतीजा रहीं
नई दिल्ली बार एसोसिएशन (एनडीबीए) के सचिव तरुण राणा ने कहा कि हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। राणा ने कहा कि यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश होने वाले सरकारी अभियोजकों और नायब अदालतों सहित पुलिस अधिकारियों को भी अदालतों में पेश होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ज़िला अदालतों में काम नहीं करेंगे वकील
उन्होंने बताया कि मंगलवार को हुई समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राणा ने कहा, ...13 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी मनमाने अधिसूचना के खिलाफ 27 अगस्त को दिल्ली की सभी ज़िला अदालतों में काम से पूरी तरह अनुपस्थित रहने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। समिति के महासचिव राणा ने कहा, ‘‘चूंकि यह अधिसूचना आम जनता के खिलाफ है, इसलिए 27 अगस्त को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा ताकि आम जनता को इस मनमानी अधिसूचना के बारे में जागरूक किया जा सके।”
अधिवक्ता 22 अगस्त से हड़ताल पर हैं
बार नेता ने कहा, हम एनडीबीए के सम्मानित सदस्यों और अन्य सभी हितधारकों द्वारा इस मुद्दे को समझने और सहयोग देने में दिखाई गई एकता और एकजुटता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और उनके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं। इससे पहले दिन में समिति द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया था कि संबंधित अधिकारियों ने उसे सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया था और अधिवक्ताओं को रात आठ बजे के बाद हड़ताल जारी रखने के निर्णय के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। अधिवक्ता 22 अगस्त से चार दिन तक पूरी तरह से काम से अनुपस्थित हैं
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