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Photograph: (File)
नई दिल्ली, आईएएनएस। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है। दरअसल, जस्टिस वर्मा ने अपने आवास से जला हुआ कैश मिलने के मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने के लिए भेजी गई सिफारिश को भी चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने स्पष्ट किया कि अदालत ने यह माना है कि इस पूरी प्रक्रिया से याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस और जांच कमेटी ने फोटो और वीडियो अपलोड करने समेत प्रक्रिया के सभी पहलुओं का पूरी ईमानदारी से पालन किया था।
वीडियो अपलोड करना एक सही फैसला नहीं था
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि वीडियो अपलोड करना एक सही फैसला नहीं था, लेकिन इस पर कोई कानूनी निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि इस कदम को समय रहते चुनौती नहीं दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि वीडियो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि उस समय इस मुद्दे को उठाया नहीं गया, इसलिए अब इस पर विचार नहीं किया जा सकता।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में नकदी बरामदगी की जांच और मई में जस्टिस वर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली नेदुमपारा की याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
11 मार्च को जस्टिस के घर लगी थी आग, मिले थे जले हुए नोट
उल्लेखनीय है कि घटना के मुताबिक 14 मार्च की शाम को जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने के बाद पर दमकलकर्मियों ने बेहिसाब नकदी बरामद की थी। जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी उस समय दिल्ली में नहीं थे और मध्य प्रदेश में यात्रा कर रहे थे। आग लगने के समय घर पर केवल उनकी बेटी और उम्रदराज मां ही थीं। बाद में एक वीडियो सामने आया जिसमें आग में नकदी के बंडल जलते हुए दिखाई दे रहे थे।
जस्टिस वर्मा का आरोप से इन्कार, वकीलों से ले चुके हैं राय
जस्टिस वर्मा ने आरोप से इन्कार किया और कहा कि यह उन्हें फंसाने की साजिश लगती है। इसके बाद सीजेआई ने आरोपों की आंतरिक जांच शुरू की और जांच के लिए 22 मार्च को तीन सदस्यीय कमेटी गठित की। आरोप के बाद जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस कर दिया गया। हालांकि, सीजेआई ने उनसे न्यायिक कार्य अस्थायी रूप से छीन लिया था। जस्टिस वर्मा के तबादले के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पहले ही हड़ताल पर जा चुकी है। justice | supreme court | Supreme Court India | Supreme Court hearing | justice verma | Justice Verma News