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69000 शिक्षक भर्ती : आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय की आस

अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल का कहना है कि हाईकोर्ट ने न्याय देते हुए फैसला हमारे पक्ष में सुनाया है। सरकार की लापरवाही से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती से रखे।

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Deepak Yadav
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लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आरक्षित वर्ग वर्ग के अभ्यर्थियों को उम्मीद है, इस प्रकरण में उन्हें न्याय मिलेगा। अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ईमेल भेजकर सुनवाई आगे न टले, इसे सुनिश्चित करने की गुहार लगाई गई है।

आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय

अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत के बजाय मात्र 3.86 प्रतिशत और एससी वर्ग को 21 प्रतिशत की जगह सिर्फ 16.2 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट और हाईकोर्ट का आदेश, तीनों उनके पक्ष में हैं। इसके बावजूद आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा। हमें हमारे पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। उन्होंने सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष मजबूती से रखने का निवेदन किया है। 

सरकार की लापरवाही से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

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अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल का कहना है कि हाईकोर्ट ने न्याय देते हुए फैसला हमारे पक्ष में सुनाया है। सरकार की लापरवाही से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती से रखे।

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