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अयोध्या गैंगरेप केस : सपा नेता मोईद अहमद को हाई कोर्ट से मिली जमानत, पहली याचिका हुई थी खारिज

अभियुक्त की पहली जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी थी, हालांकि पीड़िता व वादिनी की गवाही होने के बाद, नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल करने की छूट भी दी थी।

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Deepak Yadav
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मोईद अहमद को मिली जमानत Photograph: (Google)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। अयोध्या में पिछले वर्ष गैंगरेप के चर्चित मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरूवार को अभियुक्त सपा नेता मोईद अहमद की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। अभियुक्त की पहली जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी थी, हालांकि पीड़िता व वादिनी की गवाही होने के बाद, नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल करने की छूट भी दी थी।

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने पारित किया। अभियुक्त की ओर से दलील दी गई थी कि उसे मामले में राजनीतिक कारणों से झूठा फंसाया गया है, वह 71 साल की उम्र का है और पीड़िता के बयानों तथा एफआईआर में घटना के सटीक तिथि व समय का उल्लेख नहीं है। यह भी दलील दी गई कि मामले में पीड़िता व उसकी मां की गवाही हो चुकी है लिहाजा गवाहों को प्रभावित करने का अब प्रश्न नहीं है। वहीं जमानत याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध करते हुए, कहा गया कि वर्तमान अभियुक्त व उसके साथी अभियुक्त राजू ने पीड़िता के साथ दरिन्दगी का वीडियो भी बनाया,  जिस मोबाइल फोन से वीडियो बनाया गया है उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात पारित अपने आदेश में कहा कि फिलहाल वह साक्ष्यों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। वहीं मामले के दूसरे अभियुक्त राजू खान की भी जमानत याचिका आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी लेकिन समय की कमी के कारण उस पर सुनवाई नहीं हो सकी।

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