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हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद उमाकांत यादव को होई कोर्ट से राहत Photograph: (google)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। बसपा के पूर्व सांसद उमाकांत यादव को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 30 साल पहले जौनपुर के शाहगंज जंक्शन पर हुए जीआरपी हत्याकांड और आगजनी मामले में मिली उम्रकैद की सजा और जुर्माने को कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। बीते 18 अगस्त को हाई कोर्ट ने इसी मामले में यादव को कुछ शर्तों पर एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।
सरकारी वकील ने किया विरोध
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति संतोष राय की खंडपीठ ने उमाकांत की अर्जी पर दिया है। याची ने सुप्रीम कोर्ट के नवजोत सिंह सिद्धू केस के फैसले का लाभ उसे भी देने की मांग की। जिसमें चुनाव के मद्देनजर सजा व दंड निलंबित कर दिया गया था। याची का कहना है कि वह भी राजनीतिक व्यक्ति हैं। वह एक बार सांसद व तीन बार विधायक रह चुका है। सरकारी वकील ने विरोध किया, कहा याची पर आरोप गंभीर है, वह कोई राहत पाने का हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने याची की सजा व दंड को निलंबित रखने का आदेश दिया है।
Allahabad High Court | Allahabad High Court hearing
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